दिल्ली सरकार ने श्रमिकों को दी सौगात — न्यूनतम मजदूरी दरों में वृद्धि, 1 अप्रैल 2025 से लागू
📍 नई दिल्ली:
दिल्ली सरकार के श्रम विभाग ने राजधानी में काम करने वाले श्रमिकों के लिए न्यूनतम मजदूरी दरों में बढ़ोतरी की घोषणा की है। यह संशोधन 1 अप्रैल 2025 से प्रभावी होगा। सरकार ने महंगाई भत्ते (Dearness Allowance) को उपभोक्ता मूल्य सूचकांक (CPI) में वृद्धि के आधार पर समायोजित किया है।
🔹 नई न्यूनतम मजदूरी दरें (प्रतिमाह)
श्रेणी | पुरानी दर (01.10.2024) | महंगाई भत्ता (01.04.2025) | नई दर (01.04.2025) |
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अकुशल | ₹18,066 | ₹390 | ₹18,456 |
अर्धकुशल | ₹19,929 | ₹442 | ₹20,371 |
कुशल | ₹21,917 | ₹494 | ₹22,411 |
🔹 क्लेरिकल एवं पर्यवेक्षक श्रेणियों के लिए नई दरें
श्रेणी | नई दर (01.04.2025) |
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गैर-मैट्रिक पास | ₹19,929 प्रति माह |
मैट्रिक पास परंतु स्नातक नहीं | ₹21,917 प्रति माह |
स्नातक एवं उससे ऊपर | ₹24,356 प्रति माह |
📝 महत्वपूर्ण बातें:
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यह संशोधन “Minimum Wages Act, 1948” के तहत किया गया है।
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महंगाई भत्ता हर छह महीने में जनवरी-जून और जुलाई-दिसंबर के आधार पर संशोधित किया जाएगा।
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यह आदेश सभी अनुसूचित रोजगार (Schedule Employments) पर लागू होगा।
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आदेश की सत्यता की पुष्टि श्रम विभाग की वेबसाइट https://labour.delhi.gov.in/sites/default/files/Labour/generic_multiple_files/da15april2025.pdf से की जा सकती है।