दिल्ली सरकार ने श्रमिकों को दी सौगात — न्यूनतम मजदूरी दरों में वृद्धि, 1 अप्रैल 2025 से लागू

 


दिल्ली सरकार ने श्रमिकों को दी सौगात — न्यूनतम मजदूरी दरों में वृद्धि, 1 अप्रैल 2025 से लागू

📍 नई दिल्ली:
दिल्ली सरकार के श्रम विभाग ने राजधानी में काम करने वाले श्रमिकों के लिए न्यूनतम मजदूरी दरों में बढ़ोतरी की घोषणा की है। यह संशोधन 1 अप्रैल 2025 से प्रभावी होगा। सरकार ने महंगाई भत्ते (Dearness Allowance) को उपभोक्ता मूल्य सूचकांक (CPI) में वृद्धि के आधार पर समायोजित किया है।


🔹 नई न्यूनतम मजदूरी दरें (प्रतिमाह)

श्रेणीपुरानी दर (01.10.2024)महंगाई भत्ता (01.04.2025)नई दर (01.04.2025)
अकुशल₹18,066₹390₹18,456
अर्धकुशल₹19,929₹442₹20,371
कुशल₹21,917₹494₹22,411

🔹 क्लेरिकल एवं पर्यवेक्षक श्रेणियों के लिए नई दरें

श्रेणीनई दर (01.04.2025)
गैर-मैट्रिक पास₹19,929 प्रति माह
मैट्रिक पास परंतु स्नातक नहीं₹21,917 प्रति माह
स्नातक एवं उससे ऊपर₹24,356 प्रति माह

📝 महत्वपूर्ण बातें:

  • यह संशोधन “Minimum Wages Act, 1948” के तहत किया गया है।

  • महंगाई भत्ता हर छह महीने में जनवरी-जून और जुलाई-दिसंबर के आधार पर संशोधित किया जाएगा।

  • यह आदेश सभी अनुसूचित रोजगार (Schedule Employments) पर लागू होगा।

  • आदेश की सत्यता की पुष्टि श्रम विभाग की वेबसाइट https://labour.delhi.gov.in/sites/default/files/Labour/generic_multiple_files/da15april2025.pdf से की जा सकती है।















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